वाराणसी, दिसम्बर 18 -- वाराणसी। एडीजे (14वें) सुधाकर राय ने गुरुवार को वर्ष 1991 से लंबित स्वयम्भू लॉर्ड आदिविश्वेश्वर के पुराने वाद के वादी पं. सोमनाथ व्यास के भतीजे योगेन्द्र नाथ व्यास की ओर से पक्षकार बनाए जाने के लिए दाखिल निगरानी अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने अवर न्यायालय के आदेश को सही माना है। प्रकरण में सिविल जज सीनियर डिविजन (एफटीसी) की कोर्ट ने जनवरी में योगेंद्र नाथ व्यास की पक्षकार बनाने संबंधित अर्जी खारिज कर दी थी। इस आदेश के खिलाफ योगेंद्र नाथ व्यास की ओर से जिला जज की कोर्ट में निगरानी अर्जी दाखिल की थी। लोअर कोर्ट के आदेश निरस्त करने की गुहार लगाई है। इस पर सभी पक्षों के बाद कई तिथियों से आदेश में पत्रावलि लंबित थी। कोर्ट ने निगरानी कर्ता की अर्जी खारिज कर दी। अवर न्यायालय के आदेश बरकरार रखा है।

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