नई दिल्ली, फरवरी 2 -- दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की फीस को रेगुलेट करने वाला कानून इस साल से लागू नहीं किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से प्राइवेट स्कूलों की फीस तय करने वाले अपने कानून को अप्रैल 2026 तक टालने पर विचार करने को कहा था। दिल्ली सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि प्राइवेट स्कूलों की फीस को रेगुलेट करने वाला कानून मौजूदा साल से लागू नहीं किया जाएगा। सरकार ने सुप्रीम कोर्टको बताया कि इसे एकेडमिक सेशन 2026-27 से लागू किया जाएगा। यह फैसला तब आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने इस हफ्ते मंगलवार को रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार को 2025-26 एकेडमिक साल के लिए प्राइवेट स्कूलों की फीस रेगुलेशन कानून को लागू करने में देरी करने के बारे में फैसला लेने के लिए एक हफ्ते ...