विधि संवाददाता, अक्टूबर 19 -- UP Primary Schools: उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव, एसीएस बेसिक व अन्य अधिकारियों को प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने आदेश में कहा है कि बच्चों के लिए जरूरी शिक्षा पाने के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति पीके गिरि ने बांदा की अध्यापिका इंदिरा देवी की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार स्कूलों में अध्यापकों की डिजिटल अटेंडेंस की व्यवस्था करें और जिला एवं ब्लॉक स्तर पर एक ऐसा टास्क फोर्स का गठन करें, जिससे उनकी स्कूलों में उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। कोर्ट ने बांदा के डीएम और बीएसए से उनके जिले की रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.