गुड़गांव, जनवरी 8 -- गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। जिला प्रशासन की टीम ने गुरुग्राम में बाल विवाह की कुप्रथा को रोकने के लिए कड़ा अभियान चलाया हुआ है। गुरुवार को गांव राठीवास में बाल विवाह होने की सूचना मिलने पर बाल विवाह को रुकवाया दिया। गांव में 23 जनवरी को निर्धारित विवाह के बारे में मिली सूचना के आधार मिली। जिला प्रशासन की टीम ने मौके पर जाकर जांच की। लड़की की आयु 17 साल पाई गई। यह पुष्टि होने पर विवाह को रुकवा दिया गया है। विवाह अधिनियम के अनुसार शादी के लिए लड़की की आयु कम से कम 18 साल होनी आवश्यक है। संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी मधु जैन की संयुक्त विभागीय टीम ने बाल विवाह रूकवाने में सफलता हासिल की। बाल विवाह कानूनी अपराध: डीसी अजय कुमार ने कहा कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत कानूनी अपराध है। बाल विवाह निषेध अधि...