जमुई, दिसम्बर 26 -- सिमुलतला । निज संवाददाता बिहार लोक भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1956 के तहत झाझा अंचल क्षेत्र में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की गई। आदेश फलक अतिक्रमण वाद संख्या 2/2024-25 के तहत डॉ. यू.पी. गुप्ता द्वारा अंचल कार्यालय झाझा में आवेदन दिया गया था। आवेदन में उल्लेख किया गया था कि मौजा गोदैया के खाता संख्या 58, खेसरा संख्या 148, रकवा 46 डिसमिल भूमि पर असाहना निवासी कारू गुप्ता, बिंदु गुप्ता, मनोज गुप्ता, शिखा गुप्ता, उमेश प्रसाद गुप्ता, सूरज महतो, जलधर यादव एवं जानकी यादव द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया गया है। उक्त आवेदन की जांच प्रक्रिया करीब डेढ़ वर्ष तक अंचल कार्यालय में चली। जांच के उपरांत अतिक्त्रमण अधिनियम 1956 की धारा 3 (प्रपत्र-1) के अंतर्गत सभी नामित अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध सूचना निर्गत करने का ...