कौशाम्बी, जुलाई 21 -- मंझनपुर, संवाददाता। जेल अधीक्षक अजितेश कुमार ने बताया कि प्रयागराज के पूरामुफ्ती क्षेत्र के मोहिउद्दीनपुर गौस निवासी चंदन पुत्र महादेव को गैर इरादतन हत्या के मामले में अपर जिला जज की अदालत से छह साल की साधारण कारावास व 21 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने की सजा सुनाई गई थी। जुर्माने की रकम नहीं जमा करने पर उसे तीन महीने 15 दिन के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया था। 10 जुलाई को चंदन ने छह साल की अवधि जेल में पूरी कर ली। जुर्माने की राशि कोर्ट में नहीं जमा नहीं होने के कारण उसकी रिहाई नहीं हो पा रही थी। चंदन के परिजनों ने उससे मुंह फेर लिया था। इस पर चंदन ने जेल अफसरों से रिहाई कराने की मांग की। अधीक्षक का कहना है कि उन्होंने कई स्वयंसेवी संस्था के लोगों को प्रेरित किया कि वह जुर्माना जमा कराएं, ताकि उसकी रिहाई हो सके। ज...