पटना, फरवरी 6 -- बिहार चुनाव को रद्द करने की प्रशांत किशोर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पीके को फटकार लगाई है। देश की सर्वोच्च अदालत ने प्रशांत किशोर की याचिका पर कहा है जनसुराज पार्टी चाहे तो हाईकोर्ट जाए। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की याचिका पर शुक्रवार को अदालत में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा है कि महिलाओं को सहायता के लिए राशि दी गई थी। पूरे चुनाव को रद्द करने की मांग उचित नहीं है। चुनाव रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर बिहार विधानसभा चुनाव- 2025 रद्द करने और राज्य में नए सिरे से चुनाव कराने की मांग की थी। दाखिल याचिका में बिहार सरकार पर चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10,000 रुपये हस्तांतरित करके आदर्श स...