नई दिल्ली, जुलाई 23 -- कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को ओडिशा सरकार को निर्देश दिया कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं में उन दलीलों के विरोध में हलफनामा दाखिल करे जिनमें कहा गया कि पश्चिम बंगाल के दो बांग्ला भाषी प्रवासी श्रमिकों को पड़ोसी राज्य में अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है। ओडिशा सरकार ने अदालत के समक्ष इस दलील का खंडन किया कि उन्हें अवैध रूप से हिरासत में लिया गया था। अदालत को बताया गया कि जिन दो प्रवासी मजदूरों सैनूर इस्लाम और रकीबुल इस्लाम के खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई थी, वे पहले ही अपने घरों को लौट चुके हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील ने आरोप लगाया कि दोनों को ओडिशा में अवैध रूप से हिरासत में रखा गया था और वे मुआवजे के हकदार हैं। ओडिशा के महाधिवक्ता ने इस दलील का खंडन किया। न्यायमूर्ति तपब्रत चक्रवर्ती की अध्यक्षता ...
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