प्रयागराज, दिसम्बर 6 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति/अध्यक्ष राज्य कर्मचारी कल्याण निगम रणवीर प्रसाद को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें एक माह में आदेश का अनुपालन हलफनामा दाखिल करने या स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने कल्पनाथ तिवारी की अवमानना याचिका पर दिया है। याची ने प्रमुख सचिव पर कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाया है। याची ने सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान की मांग में याचिका की थी। कोर्ट ने कहा था कि याची के बकाया वेतन व भविष्य निधि का उचित समयावधि में भुगतान किया जाए। इस आदेश का पालन नहीं किया गया।

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