रांची, अप्रैल 28 -- रांची। विशेष संवाददाता हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति (वर्ष 2016) में प्रमाणपत्र सत्यापन से वंचित अभ्यर्थियों की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी किया है। इन अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट से उनके प्रमाणपत्रों का सत्यापन कर रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का आग्रह किया है। हाईकोर्ट से अभ्यर्थियों की याचिका खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गयी है। इस मामले में प्रार्थियों का कहना है कि वह सुदूर क्षेत्र में रहते हैं। मेरिट लिस्ट के संबंध में उन्हें किसी प्रकार की सूचना नहीं मिल सकी। इस कारण अंतिम रूप से चयनित होने के बाद भी वह अपना प्रमाणपत्र सत्यापन के लिए समय पर उपलब्ध नहीं हो सके। यह उनके अधिकार का हनन ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.