सहारनपुर, अगस्त 13 -- नानौता देहात की प्रधान ने डीएम व एसडीएम कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण ली थी। परन्तु हाईकोर्ट से प्रधान को कोई राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने प्रधान की रिट खारिज करते हुए डीएम के आदेश को यथावत रखा है। साथ ही 48 घंटों में कब्जा खाली करने के आदेश दिए हैं। करीब 15 दिनों पूर्व दिए गए डीएम के द्वारा नानौता देहात के स्कूल की करीब 1000 वर्गमीटर भूमि से बेदखली और तहसीलदार द्वारा लगाए गए 38 लाख 25 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति के आदेशों के खिलाफ नानौता देहात प्रधान नीरज पत्नी अनुराग पुंडीर ने हाईकोर्ट का रुख किया था। परन्तु हाईकोर्ट ने उनकी रिट को खारिज करते हुए डीएम के बेदखली तथा क्षतिपूर्ति के आदेश को यथावत रखा है। जिसके चलते प्रधानपक्ष में निराशा छा गई है।
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