गौरीगंज, जनवरी 28 -- गौरीगंज। संवाददाता बीते 16 दिसम्बर को डीएम द्वारा प्रतिबंधित किए गए राघीपुर ग्राम प्रधान के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार जल्द बहाल होंगे। प्रधान की अपील पर हाईकोर्ट ने डीएम द्वारा जारी किए गए आदेश को स्थगित कर दिया है। विकास खंड गौरीगंज की ग्राम पंचायत राघीपुर में अन्त्येष्टि स्थल निर्माण व अन्य कार्यों के संबंधों में अनियमितता की शिकायत पर डीएम ने बीते वर्ष 11 जून को ग्राम प्रधान दिनेश कुमार चौरसिया को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। प्रधान द्वारा प्रस्तुत की गई पत्रावलियों व अन्य अभिलेखों के निरीक्षण के बाद जांच कर्ताओं ने उसे संतोषजनक नहीं माना था। जिसके बाद डीएम ने ग्राम प्रधान के प्रशासनिक व वित्तीय अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया था। डीएम के आदेश पर प्रधान ने हाईकोर्ट की शरण लिया था। जिस पर हाईकोर्ट ने डीए...