गंगापार, अगस्त 8 -- क्षेत्र में आई बाढ़ और जल प्लावन से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। फसलों के नुकसान की भरपाई शासन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत करता है। शासन ने इसके पंजीयन की अवधि बढ़ा दिया है। बीज गोदाम प्रभारी जसरा कमाल अहमद ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए वर्ष 2025-26 के 30 जून 2025 से 31 जुलाई 2025 तक की समय सीमा निर्धारित की गयी थी, जिसमें किसानों को दो प्रतिशत प्रीमियम की दर से धनराशि जमा करके फसल बीमा कराना था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में दैविक आपदाओं यथा ओलावृष्टि, जल भराव, चक्रवात या तूफान आदि से किसानों की फसलों को सुरक्षा प्राप्त होती है। शासन द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा की अवधि को बढ़ा दिया गया है, जिसमें नॉन-लोनी फार्मर के लिये 14 अगस्त 2025 तक तथा लोनी फार्मर के लिये 30 अगस्त 2025 तक की तिथि न...