नई दिल्ली, दिसम्बर 17 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली-एनसीआर में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण मद्देनजर दिल्ली एनसीआर में 10 साल से अधिक पुरानी डीजल और 15 साल से अधिक पुरानी ऐसे पेट्रोल वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति दे दी है जो बीएस-IV के उत्सर्जन मानक को पूरा नहीं करती है। शीर्ष अदालत ने 12 अगस्त, 2025 के अपने उस आदेश में संशोधन करते हुए यह आदेश पारित किया है, जिसके तहत 10 साल से अधिक पुरानी डीजल और 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल वाहनों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ ने दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता की निगरानी के लिए गठित वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के आग्रह को स्वीकार करते हुए पुराने वाहन मालिकों को क...
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