लखीमपुरखीरी, फरवरी 24 -- प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2.0 में आवेदकों की पात्रता की गाइड लाइन जारी है। भूतल पर ही आवास स्वीकृत होगा। प्रथम तल या द्वितीय तल पर आवास निर्माण कराने पर नियमानुसार नहीं माना जाएगा और वसूली की जाएगी। वहीं जिन लोगों का चयन होने के बाद आवास की धनराशि दी है उनसे अगर कोई पैसा मांगता है तो इसकी शिकायत करें। परियोजना अधिकारी डूडा संगीता सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत तीन लाख तक वार्षिक आय और आवेदक के पास स्वयं की भूमि होनी चाहिए। परिवार के पास कहीं भी पक्का मकान न हो उसे ही योजना का पात्र माना जाएगा। आवास का निर्माण कम से कम 30 वर्ग मीटर और अधिकतम 45 वर्ग मीटर में ही अनुमन्य होगा। उन्होंने यह भी बताया कि आवास का निर्माण केवल भूतल पर ही स्वीकृत होगा। किसी भी परिस्थिति में प्रथम तल या द्वितीय त...