सीतामढ़ी, जनवरी 12 -- सीतामढ़ी,। जिले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी विद्यालयों को दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान को लेकर जिला स्तरीय कमेटी द्वारा भौतक सत्यापन की जाएगी। विभाग ने भुगतान की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए आवश्यक दिशानिर्देश दिया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम विरकर ने डीएम को इस संबंध में पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। निर्देश में कहा गया है कि आरटीई के तहत निजी विद्यालयों द्वारा ज्ञानदीप पोर्टल पर दर्ज किए गए फीस स्ट्रक्चर, नि:शुल्क पोषाक तथा नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक आपूर्ति से जुड़े दावों की जिला स्तर पर जांच की जाएगी। जांच के बाद ही प्रतिपूर्ति राशि की अनुमानित गणना की जाएगी। इसके लिए जिला स्तर पर एक नई जांच समिति का गठन किया गया है। समिति में डीएम द्वारा नामित अपर समाहर्ता ...
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