मधुबनी, मई 1 -- मधुबनी। मारपीट व दलित प्रताड़ना के आरोप में दोषी करार दिए गए रामलाल यादव को कोर्ट ने चार वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। दो हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।बुधवार को सजा के बिन्दु पर सुनवाई के बाद जिला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह एससी एसटी मामलों के स्पेशल जज सैयद मोहम्मद फजलुल बारी की अदालत ने फैसला सुनाया। अभियोजन की ओर से स्पेशल पीपी सपन कुमार सिंह ने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। मामला बिस्फी पतौना थाना क्षेत्र के तेघरा गांव का है। स्पेशल पीपी ने बताया कि सूचक सहदेव राम 17 जून 2013 को गांव में रास्ता पर मिट्टी भरा रहे थे। रामलाल यादव अपने घर के पास काम रोक दिया। सहदेव की माता कुस्मा देवी बोली मिट्टी क्यों नहीं देने देते हैं इसी पर रामलाल यादव एवं उसके दो अन्य परिजन जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर गाली गलौज एवं ...