नई दिल्ली, जनवरी 6 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब सरकार को शैक्षिक सत्र 2024 में खेल कोटे के तहत एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 'लचीली' प्रक्रिया अपनाने पर फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि एक बार प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश मानदंडों को बदला नहीं जा सकता है। जस्टिस संजय कुमार और आलोक अराधे की बेंच ने कहा कि जिस तरह भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद भर्ती के नियमों में बदलाव कानून में मना है, उसी तरह दाखिला प्रक्रिया शुरू होने से पहले उसके सभी पहलुओं को पूरी तरह से परिभाषित न करना भी गैरकानूनी है। यह इसलिए है कि ताकि संबंधित अधिकारियों को बाद में अपने हितों के अनुसार नियम तय करने या भाई-भतीजावाद की अनुमति देने की गुंजाइश न रहे। पीठ ने कहा कि निष्पक्षता सुनिश्चित करने और मनमानी रोकने के ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.