नई दिल्ली, जनवरी 12 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आंध्र प्रदेश की पोलावरम बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के खिलाफ तेलंगाना सरकार की रिट याचिका खारिज कर दी। अदालत ने राज्य को संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत नया मुकदमा दायर करने की अनुमति दे दी। अनुच्छेद-131 सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच या राज्यों के बीच, विशेष रूप से कानूनी अधिकारों से संबंधित विवादों की सुनवाई का मूल अधिकार प्रदान करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि इन महत्वपूर्ण संघीय मुद्दों का समाधान एक ही आधिकारिक निकाय द्वारा किया जाए। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने तेलंगाना सरकार की रिट याचिका को विचार योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया। कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा क...
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