फिरोजाबाद, नवम्बर 28 -- न्यायालय ने पोक्सो के दोषी को 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना टूंडला क्षेत्र निवासी एक 17 वर्षीय किशोरी 8 अगस्त 21 को ट्यूशन पढ़ने गई थी। रास्ते में उसे केशव सिंह चौहान निवासी द्वारकापुरम मिला। उसने किशोरी से कहा कि लौटकर मिलना। किशोरी ट्यूशन पढ़कर लौटी तो जूनियर हाईस्कूल के पास मिला। उसने किशोरी को स्कूल में बुलाया। स्कूल में युवक ने किशोरी से अश्लील हरकते की। किसी तरह व छूटकर घर पहुंची। उसने परिवारजनों को घटना के बारे में बताया। किशोरी के पिता ने केशव सिंह चौहान पुत्र अनुरुद्ध सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामले में 354, 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में केशव के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल...