चतरा, फरवरी 28 -- चतरा विधि संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,विशेष न्यायालय ,पोक्सो कोर्ट अमरेश कुमार की अदालत ने बीरजू दांगी उम्र 35 वर्ष पिता भवानी दा़ंगी ,ग्राम नगवां थाना इटखोरी के रहने वाले को 15 वर्ष और 60,000 रुपया जुर्माना की सजा सुनाई गई है। जुर्माना नहीं देने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त सजा भुगतने होंगे। इस केस में लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने कुल 11 गवाहों की गवाही करा कर अभियुक्त को सजा के अंजाम तक पहुंचाया। यह मामला इटखोरी थाना कांड संख्या 109 /2018 पोक्सो केस नंबर 3/ 2019 दिनांक 14/ 11/ 2018 का है । इस मुकदमे की सूचक नाबालिग लड़की ने थाना में दिए अपने आवेदन में लिखा है कि वह दिनांक 11 /11/ 2018 को शाम 7:00 बजे अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। इसी बीच अभियुक्त बिरजू दांगी आकर उसे छेड़छाड़ करने लगा और जबरदस्ती हाथ पकड़ कर बगल ...
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