चतरा, सितम्बर 16 -- चतरा, विधि संवाददाता। स्पेशल पोक्सो न्यायालय अमरेश कुमार की अदालत ने सोमवार को पोक्सो एक्ट के एक अभियुक्त संदीप कुमार यादव को पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष की सजा सुनाई गयी। इसके अलावा 60 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया, जुर्माना नहीं देने पर 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। वहीं दूसरे सेक्शन डीपी एक्ट 4 के तहत 1 साल का सजा और 10 हजार रूपये जुर्माना और जुर्माना नहीं देने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। दोनों सजा साथ-साथ चलेगी। इस मुकदमे में प्रभारी लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने कुल 11 गवाहों की गवाही करा कर अभियुक्त को सजा के अंजाम तक पहुंचाया। यह घटना इटखोरी थाना कांड संख्या 29 /2023 दिनांक 15 मार्च 2023 का है। इस मुकदमे में पीड़िता ने थाना में दिए अपने आवेदन में आरोप लगाया है कि संदीप कुमार ...