चमोली, दिसम्बर 14 -- विशेष सत्र न्यायालय ने एक आपराधिक मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी राजेन्द्र सिंह उर्फ राजू को पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत दोषी करार दिया है। दोषी को 20 वर्ष का कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त सजा भुगतने का भी प्रावधान किया गया है। कोर्ट में राजेन्द्र सिंह उर्फ राजू और अन्य आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा विचाराधीन था। मामले की सुनवाई विशेष सत्र न्यायाधीश विद्यांचल सिंह, जिला चमोली (गोपेश्वर) की अदालत में हुई। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी विपुल कुमार पांडे और पूर्व विशेष लोक अभियोजक मोहन पंत ने बताया कि न्यायालय ने साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और चिकित्सकीय प्रमाणों के आधार पर आरोपी राजेन्द्र सिंह को पोक्सो अधिनियम की धारा 5/6 के तहत दोषी पाया है। वहीं, भारतीय दंड सं...