चतरा, सितम्बर 23 -- चतरा, विधि संवाददाता। विशेष पोक्सो न्यायालय अमरेश कुमार की अदालत ने सोमवार को पोक्सो के एक मामले में अभियुक्त मयुरहंड थाना क्षेत्र के चेरी गांव निवासी विकास कुमार ठाकुर धारा 376डी, 511 भादवी के तहत 10 वर्ष और 40 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा। इस मामले में प्रभारी लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने सभी गवाहों की गवाही कराकर अभियुक्त को सजा के अंजाम तक पहुंचाया। इस मामले में नाबालिक सूचिका थाना में दिए आवेदन में लिखी है कि दोनों नाबालिक सूचिका आपस में चचेरी बहन है। दोनों विद्यालय में पढ़ती है। अभियुक्त शादी का प्रलोभन देकर यौन शौषण करता था। सूचिका के द्वारा जब शादी के लिए दबाव बनाने लगी तो अभियुक्त शादी से मुकरने लगा फिर सूचिका को 10 अप्रैल को अभियुक्त मिलन...