चतरा, जुलाई 19 -- चतरा, विधि संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्पेशल पोक्सो न्यायालय अमरेश कुमार की अदालत ने पोक्सो केस के एक अभियुक्त मयूरहंड प्रखंड के चौराहा गांव की मेहरून खातून उर्फ मेहरुन्निसा पति यूनुस मियां को भादवी 370 में 10 साल और 30 हजार रूपये जुर्माना, साथी ही भादवी 369 में 5 साल और 20 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है। यह दोनों सजा साथ-साथ चलेगी। इस मुकदमे के प्रभारी लोक अभियोजक अमित कुमार श्रीवास्तव ने इस केस में सभी 10 गवाहों की गवाही करा कर अभियुक्त को सजा के अंजाम तक पहुंचाया। घटना दिनांक 22 जुलाई 2017 की है। इस केस में सूचक (नाबालिग)के द्वारा थाना में दिए गए आवेदन पर पुलिस ने भादवी 376 और 315 120 बी 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया और छानबीन शुरू किया। सूचक ने अपनी आवेदन में लिखा है कि उसके गांव का मोहम्मद फिरोज उस...