आदित्यपुर, मार्च 25 -- सरायकेला, संवाददाता। आरआईटी थाना क्षेत्र के बंतानगर निवासी अजीत कुमार के खिलाफ सोमवार को सरायकेला जिला के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत ने पोक्सो मामले में 25 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता अरुण सिंह ने बताया कि दोषी ने केस को उलझाने का प्रयास किया था। लेकिन, पुलिस की जांच रिपोर्ट और गवाहों के बयान से दोष सिद्ध हुआ और सजा सुनाई गई। इससे पीड़ित परिवार ने कहा कि न्याय की जीत हुई है। पीड़ित की ओर से अदालत में अधिवक्ता शेफाली मंडल ने भी पक्ष रखा था।

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