एटा, नवम्बर 24 -- किशोरी के अपहरण, दुष्कर्म के मामले में आरोपी को कोर्ट ने दोषी माना। दोषी को सजा सुनाई है साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने अतिरिक्त समय तक जेल में रहना होगा। विशेष लोक अभियोजक श्रीकृष्ण यादव के अनुसार थाना जैथरा के एक गांव निवासी मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाए थे कि जिला फर्रूखाबाद थाना मोहम्माबाद के गांव मदनापुर निवासी प्रदीप पुत्र जोगराज यादव आठ मार्च 2013 में बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। बेटी को बरामद किया वहीं आरोपी को पकड़कर जेल भेजा गया। बयानों, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर दुष्कर्म की धारा बढ़ाई गई। जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई। सोमवार को दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश एक्सक्लूसिव कोर्ट, पॉक्सो एक्ट नरेन्द्...