फिरोजाबाद, दिसम्बर 3 -- न्यायालय ने पोक्सो के दोषी को आजीवन कारावास प्राकृत जीवन काल की सजा सुनाई। उस पर अर्थ दंड भी आरोपित किया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना शिकोहाबाद क्षेत्र निवासी 10 वर्षीय बालिका 29 जून 2025 को भाई के यहां सब्जी देने गई थी। लौटते समय नौशहरा निवासी शहजाद पुत्र अली मोहम्मद मिल गया। वह बालिका को नमकीन दिलाने के बहाने सुनसान स्थान पर ले गया। वहां तमंचा दिखाकर उसके साथ गलत काम किया। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने शहजाद को 65 (2), 5 एम/6, पॉक्सो 351(3) के तहत दोषी माना। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास प्राकृत जीवन काल की सजा सुनाई। उस पर एक लाख दो हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने अर्थ दंड की राशि पीड़िता के प...