गोरखपुर, सितम्बर 22 -- गोरखपुर। नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट शमीम अहमद अंसारी ने खोराबार थाना क्षेत्र के जंगल रामगढ़ उर्फ चवरी लोनिया टोला निवासी अभियुक्त शनि कुमार को दस साल के कठोर कारावास एवं 33 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक साल दो माह का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राममिलन सिंह का कहना था कि घटना 27 अगस्त 2017 की शाम करीब 7.30 बजे की है। अभियुक्त वादिनी की 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
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