बलिया, अक्टूबर 13 -- बलिया। पॉक्सो एक्ट के आरोपी को कोर्ट ने सोमवार को 25 साल की सजा सुनायी। न्यायालय ने उस पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। 17 दिसम्बर 2023 को एक महिला ने नगरा पुलिस को बताया कि निछुआडीह निवासी मनू भारती उर्फ मोनू ने 16 दिसम्बर की रात आठ साल की बेटी को झाड़ी में ले जाकर दुष्कर्म किया। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस मामले की जांच में जुट गयी। विवेचना के बाद नगरा पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। इसकी सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या-आठ ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए 25 साल की सजा सुनायी तथा 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। कोर्ट ने जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा देने का आदेश दिया है।

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