अयोध्या, सितम्बर 2 -- अयोध्या संवाददाता। विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट द्वितीय की अदालत ने पॉक्सो एक्ट व छेड़छाड़ एक मामले में आरोपी को चार साल की सजा सुनाई है। अदालत ने 40 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है। प्रकरण सात साल पूर्व का थाना रामजन्मभूमि क्षेत्र का है। लोक अभियोजक केपी सिंह ने बताया कि विशेष वर्ष 2018 में रामजन्मभूमि थाना क्षेत्र निवासी एक किशोरी के साथ छेड़छाड़ की वारदात हुई थी। विरोध करने पर किशोरी को हमलाकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। मामले में पीड़िता के पिता ने थाना क्षेत्र के ही कौशलेश कुञ्ज कालोनी निवासी नवीन सिंह पुत्र उदय प्रताप सिंह के खिलाफ छेड़छाड़,हमलाकर गंभीर रूप से घायल करने और पॉक्सो एक्ट के तहत नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तत्कालीन उपनिरीक्षक अशोक कुमार मिश्रा...
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