दरभंगा, नवम्बर 30 -- लहेरियासराय। पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रोतिमा परिहार ने शनिवार को एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में मनटुन चौपाल को 20 वर्षों की कैद व 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार ने बहस की। श्री कुमार के अनुसार वर्ष 2018 में पीड़िता घास काटने गई थी। वहां अभियुक्त ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। फिर एक माह बाद वह घास लाने गई तो अभियुक्त ने उसके साथ पुनः दुष्कर्म किया एवं धमकी दी कि यदि किसी को बताओगी तो जान से मार देंगे। घटना के छह माह बाद पीड़िता के माता-पिता को पता चला कि वह गर्भवती है। पूछने पर उसने सारी बातें घर वालों को बताई। इसके बाद रैयाम थाने में 26 सितंबर 2018 को प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने 16 दिसंबर 2018 को अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में आरोप प...