कानपुर, दिसम्बर 10 -- कानपुर देहात। ककवन थाना क्षेत्र के एक गांव की चार साल की बच्ची से साल 2021 में दर्ज दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मुकदमें में सुनवाई पूरी होने के बाद स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट-14 ने आरोपित को छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट में दोषसिद्ध होने पर पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर पच्चीस हजार रुपये जुर्माना भी किया गया। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। एडीजीसी अमित सिंह चौहान ने बताया कि कानपुर नगर के ककवन थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली चार साल की बच्ची 28 जून 2021 को खेलने के लिए गांव से चार सौ मीटर दूर स्थित एक मुर्गी फार्म के पास पहुंच गई थी। वहां काम करने वाले ग्राम उट्ठा थाना ककवन कानपुर नगर के रहने वाले घिटरी पुत्र शेर सिंह ने बच्ची को बहलाकर मुर्गी फार्म में ले...
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