दरभंगा, सितम्बर 10 -- लहेरियासराय, विधि संवाददाता। दरभंगा व्यवहार न्यायालय के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने मंगलवार को चार आरोपितों को सश्रम कारावास की सजा और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। मधुबनी जिले के एक गांव निवासी अनिल यादव को 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड एवं पॉक्सो की धारा छह में 10 वर्ष सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। वहीं, अमोल यादव और शत्रुघ्न यादव को पॉक्सो की धारा 10 में सात वर्ष सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड तथा जगतारण देवी उर्फ राम सखी देवी को धारा 363 में पांच वर्ष कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड थथा धारा 366 अ में पांच वर्ष सश्रम कारावास और पांच हजार रुपया अर्थदंड की सुनाई। 12 सितम्बर 2016 को पीड़िता अपने गांव से छोटी बहन के साथ राजस्थान अपने पिता से मिलने के लिए जा ...