गोपालगंज, दिसम्बर 2 -- गोपालगंज, विधि संवाददाता। एडीजे छह सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो पंकज चंद्र वर्मा की कोर्ट ने नौ वर्ष पुराने पॉक्सो एक्ट के मामले में एक आरोपी को दोषी पाते हुए उम्रकैद तथा 1.50 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो दारोगा सिंह और बचाव पक्ष के अधिवक्ता अबू शमीम अंसारी की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने बरौली थाने के सरफरा टोला बनकट के प्रकाश शर्मा को उम्रकैद व डेढ़ लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। बताया जाता है कि बरौली थाने के एक गांव की किशोरी के साथ आरोपी ने शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म किया था। मंदिर में उसने शादी भी कर ली थी। किशोरी तीन माह की गर्भवती हो गई थी। बाद में आरोपी युवक ने बहाने से किशोरी को बु...