मैनपुरी, दिसम्बर 16 -- किशनी थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी को गलत नीयत से पकड़ने के आरोपी को पॉक्सो एक्ट कोर्ट के न्यायाधीश ने दोषी ठहराया है। न्यायाधीश ने उसे दोषी पाते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। सजा का फैसला आने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। चार वर्ष पूर्व 2021 में आरोपी के खिलाफ किशनी थाने में पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज करवाया गया था। थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने पुलिस को तहरीर देकर शिकायत की कि उसकी नाबालिग पुत्री को किशनी के दलफ कलां निवासी अंकुश पुत्र किशन ने पकड़ लिया। इस तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376एबी तथा पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने आरोपी को जांच के बाद दोषी पाया और को...