बलिया, दिसम्बर 3 -- बलिया, संवाददाता। लगभग चार वर्ष पहले खेत से वापस आ रही नाबालिग के साथ गंदी हरकत करने के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट प्रथमकांत की न्यायालय ने अभियुक्त तूफानी चौहान (निवासी भेलाटारी गड़वार) को दोषी ठहराते हुए चार साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उस पर दो हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अदालती सूत्रों के मुताबिक घटना गड़वार थाना क्षेत्र के एक गांव में 4 अप्रैल 2021 को शाम सात बजे हुई थी। घटना के बावत पीड़िता ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि वह खेत से वापस घर लौट रही थी। तभी अभियुक्त ने मुझे पकड़ लिया और गंदी हरकतें की। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ। परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष से राकेश कुमार पांडेय ने सभी गव...
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