मैनपुरी, दिसम्बर 12 -- मैनपुरी। नौ साल पहले कुर्रा थाना क्षेत्र में किशोरी को अगवा करने वाले को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। आरोपी के खिलाफ अगवा कर दुष्कर्म करने और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने भी इन्हीं धाराओं में आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी लेकिन पॉक्सो एक्ट न्यायालय के न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद आरोपी को किशोरी को अगवा करने का दोषी पाया और उसे दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। हालांकि इस मामले में पांच के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। वर्ष 2016 में कुर्रा थाना क्षेत्र निवासी पिता ने पुलिस को तहरीर देकर उसकी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर अगवा करने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में चार्जशीट दाखिल की। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट कोर्ट जितेंद्र मिश्रा ने शुक...