गोरखपुर, फरवरी 17 -- गोरखपुर। नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राहुल आनंद ने चौरीचौरा क्षेत्र के बसडीला टीलादार निवासी अभियुक्त धर्मेंद्र गिरी को सात साल के कठोर कारावास एवं आठ हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्त को एक साल का कारावास अलग से भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राघवेंद्र त्रिपाठी एवं उमेश मिश्र का कहना था कि वादी ने नौ दिसंबर 2016 को रिपोर्ट दर्ज कराई। उसका कहना था कि अभियुक्त वादी की 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची को बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

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