गया, दिसम्बर 10 -- प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत रुपये लेकर मकान नहीं बनाने वाले लाभुकों पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे दस लाभुकों को चिन्हित किया गया है। इन सभी लाभुकों से रुपये की वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस किया जाएगा। म्युनिसिपल सिविल इंजीनियर को केस दर्ज कराने का आदेश दिया गया है। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राजेश कुमार झा ने बताया कि रुपये लेने के बाद भी दस लोगों ने मकान का निर्माण का काम शुरू नहीं किया। ऐसे लाभुकों को तीन नोटिस भी किया जा चुका है। अब इन सभी पर नीलाम पत्र वाद दायर किया जाएगा और पूरे रुपये वसूली की जाएगी। रुपये जमा नहीं करने पर सजा का भी प्रावधान है। प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0 के तहत सभी दस लाभुकों को योजना के तहत राशि दी गई थी। समय सीमा समाप्त होने के बाद भी लाभुकों ने मकान निर्माण नहीं किया गया। चिन्हित लाभु...