रांची, फरवरी 24 -- रांची, विशेष संवाददाता। पैनम कोल माइंस में कथित अवैध खनन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर प्रार्थी राम सुभग सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यह सुनवाई चीफ जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट के पूर्व आदेश के आलोक में पैनम कंपनी की ओर से जवाब दाखिल किया गया। कंपनी ने अपने जवाब में कहा कि उसके हिस्से का कार्य पूरा कर लिया गया है, जबकि पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के हिस्से का काम लंबित है। इस पर संबंधित कंपनी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया। अदालत ने समय देते हुए अगली सुनवाई से पहले जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। झालसा ने कहा था- 80 प्रतिशत कार्य बाकी इस मामले में कोर्ट के निर्देश पर झालसा (झारखंड रा...