रांची, अक्टूबर 10 -- रांची। विशेष संवाददाता पाकुड़ पैनम कोल माइंस के अवैध खनन करने पर कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को आंशिक सुनवाई हुई। यह याचिका प्रार्थी राम सुभाष सिंह की ओर से दायर की गई है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार को छह नवंबर को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान जब अदालत ने राज्य सरकार से दायर जवाब को लेकर जानकारी मांगी, तो सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि उनके पास सरकार की ओर से दायर किया गया जवाब उपलब्ध नहीं है, इसलिए उन्हें समय दिया जाए। इस पर अदालत ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि आपने ही जवाब दाखिल किया है और आपके पास ही नहीं है। अदालत ने इस रवैये पर नाराजगी जताते हुए राज्य सरकार के अधिवक्ता को चेतावनी दी क...
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