रांची, दिसम्बर 18 -- रांची, विशेष संवाददाता। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में पाकुड़ जिले में पैनम कोल कंपनी के खिलाफ अवैध खनन पर कार्रवाई की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत में पंजाब पावर कारपोरेशन के अधिवक्ता ने कहा कि उनकी ओर से अभी वकालतनामा दाखिल नहीं किया जा सका है। इसके लिए समय दिया जाए। अदालत ने दो दिन का समय देते हुए अगली सुनवाई 20 दिसंबर को निर्धारित की है। अदालत ने इस मामले में पंजाब पावर कारपोरेशन को प्रतिवादी बनाते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। पंजाब पावर कारपोरेशन और पैनम कोल कंपनी का ज्वाइंट वेंचर था। पिछली सुनवाई में सरकार की ओर से शपथ पत्र में केवल इतना कहा गया था कि आयुक्त की रिपोर्ट पर तत्कालीन पाकुड़ डीसी को शो-कॉज किया ...