नई दिल्ली, अक्टूबर 7 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सार्वजनिक स्थानों पर गैर-मोटर चालित वाहनों और पैदल यात्रियों की आवाजाही के लिए छह महीने में सड़क सुरक्षा नियम बनाने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 138 (1ए) और 210डी के तहत ऐसे नियम बनाने का निर्देश दिया। पीठ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे सार्वजनिक स्थानों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर गैर-यांत्रिक वाहनों और पैदल यात्रियों की गतिविधियों और पहुंच को विनियमित करने के उद्देश्य से मोटर वाहन अधिनियम की धारा 138 (1ए) के तहत छह महीने में नियम बनाएं, यदि पहले से नहीं बनाए गए हैं। यह निर्देश कोयंबटूर ...