श्रावस्ती, फरवरी 7 -- श्रावस्ती। हरदत्त नगर गिरंट थाना क्षेत्र के महीपत पुरवा निवासी मेहीलाल पुत्र भगौती ने वर्ष 2020 में मल्हीपुर थाना क्षेत्र में अवैध रूप से हरे पेड़ों को काटा था। इसके साथ ही वह लकड़ी उठा ले गया था। जिसके विरुद्ध मल्हीपुर थाने में ग्रामीण वृक्ष संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया। मामला न्यायालय में विचाराधीन था। शुक्रवार को न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक की अवधि के कारावास की सजा दी और 400 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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