रांची, जून 25 -- रांची, विशेष संवाददाता। राज्य में हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी पेसा नियमावली लागू नहीं किए जाने पर बुधवार को कोर्ट ने मुख्य सचिव और पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव को अवमानना का नोटिस जारी किया है। आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने नोटिस जारी कर पांच अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने जुलाई 2024 में ही कई जनहित याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए सरकार को दो माह में नियमावली बनाकर पेसा एक्ट लागू करने का निर्देश दिया था। लेकिन, अब तक इसका पालन सरकार ने नहीं किया है। प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि राज्य को बने 25 साल होने जा रहे हैं। आदिवासियों के हितों और उनके उत्थान के लिए राज्य का गठन किया गया थ...
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