बुलंदशहर, सितम्बर 8 -- एसीजेएम द्वितीय अविरल सिंह के न्यायालय ने वर्ष 2020 को औरंगाबाद थाना क्षेत्र में आम के 57 पेड़ काटने के मामले में छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक अभियुक्त पर 500-500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। मॉनिटरिंग सेल के प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि आरोपी फिरोज, नवाब, अफसर, शौकत, बरकत और राजेन्द्र सभी निवासी गांव भैंसरौली थाना अगौता द्वारा आम के 57 पेड़ काटने की दुस्साहसिक घटना की गई थी। इस मामले में 11 फरवरी 2020 को थाना औरगांबाद पर मुकदमा दर्ज किया गया और जांच कर सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। एसीजेएम द्वितीय अविरल सिंह के न्यायालय ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर सभी छह आरोपी फिरोज, ...
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