नई दिल्ली, नवम्बर 12 -- Pension Rule: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक अहम स्पष्टीकरण जारी करते हुए पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DoPPW) ने साफ कहा है कि बेटी का नाम पारिवारिक पेंशन की पारिवारिक सूची से हटाया नहीं जाएगा। विभाग ने यह स्पष्टीकरण ऐसे समय में जारी किया है जब कई मामलों में सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों की पारिवारिक सूची से बेटियों के नाम हटाए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं।क्या कहा गया है DoPPW के निर्देश में? DoPPW के कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि हर सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी को अपने परिवार के सभी सदस्यों का विवरण देना अनिवार्य है, चाहे वे पारिवारिक पेंशन के पात्र हों या नहीं। विभाग ने स्पष्ट किया, 'जैसे ही किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा निर्धारित प्रारूप (प्रोफॉर्मा) में बेटी का नाम परिवार के ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.