बलरामपुर, अप्रैल 30 -- बलरामपुर। वरिष्ठ कोषाधिकारी ने बताया कि जिन पेंशनरों की पेंशन जीवन प्रमाण पत्र के अभाव में बाधित है, वह आफलाइन व आनलाइन दोनों प्रकार से प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के उपरान्त दुर्भाग्य से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के सदस्यों का दायित्व है कि इसकी सूचना कोषागार में उपलब्ध करा दें। बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के निकासी न किया जाए। यदि किसी पेंशनर को कोई समस्या है तो वह कोषागार में खोले गए पेंशनर हेल्प डेस्क पर लिखित रूप से अवगत करा सकते हैं। जिसका समाधान कराया जाएगा।

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