आगरा, जुलाई 19 -- उ.प्र. भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पेंशन का प्रावधान है। वे निर्माण श्रमिक जिनकी उम्र साठ साल हो चुकी है। दस साल तक लगातार बोर्ड के सदस्य रहे हों। जिनका नियमित अंशदान जमा है। वे सभी महात्मा गांधी पेशन योजना के अंतर्गत हितलाभ के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को एक हजार रुपये की नियमित पेंशन दी जाएगी। किसी भी जनसेवा केंद्र पर आवेदन किया जा सकता है। बोर्ड के वेब पोर्टल www.upbocw.in के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह समाज कल्याण विभाग से कोई पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा। लाभार्थी को भुगतान त्रैमासिक रूप से किया जाएगा। किसी भी दिक्कत की स्थिति में जनपद के श्रम विभाग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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